योगेश साहू,धमतरी : वर्तमान में कोविड-19 एवं उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पूर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जिससे विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रमों को पूर्ण प्रतिबंध से बाहर रखा था। अब कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति लिया जाना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। जनसुविधा को दृष्टिगत करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी के द्वारा उक्त आदेश संशोधन करते हुए विवाह के आयोजन की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुभाग क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव निराकरण लोक सेवा केन्द्रों में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ताकि भीड़ की स्थिति निर्मित न हो सके।

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