रायबरेली. GST भरने वाले व्यापारियों के लिए विभाग ने अल्टीमेटम जारी किया है. यहां करीब एक हजार कारोबारियों का 23 करोड़ का जीएसटी बकाया है. जीएसटी विभाग ने इन्हें 31 मार्च तक का समय दिया है. जिसमें जीएसटी नहीं भरने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
GST विभाग के उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि जीएसटी चोरी रोकने और बकाएदारों पर एक्टिव मोड पर है. विभाग एक हजार कारोबारियों से 23 करोड़ की वसूली करेगा और 1661 फर्मों पर 30 करोड़ ब्याज और पांच करोड़ की पैनल्टी लगाई गई है. जीएसटी ना जमा करने वाले कारोबारियों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा. जीएसटी विभाग ने कारोबारियों को समय पर जीएसटी जमा करने की सलाह दी गई है. ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े.
जानकारी के मुताबिक बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के कुल तीन वर्षों की है. अर्थदंड पर ब्याज माफी की यह योजना GST विभाग के पोर्टल पर आई है. इसमें 31 मार्च 2025 तक व्यापारी अपने पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका लाभ ले सकते हैं.
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